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चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक वैध दस्तावेज है, जो पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों में शामिल है। आयोग के अनुसार, पासपोर्ट को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए एक मान्य दस्तावेज के रूप में माना जाता है, जो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक है। यह नियम अभी तक बदला नहीं गया है और पासपोर्ट को पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों में शामिल किया गया है।
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